बीवी के नाम पर नहीं गांठ सकेंगे रौब, प्रधान पति-सरपंच पति बने तो हो जाएगी जेल, सरकार कर रही तैयारी
केंद्र सरकार पंचायतों में 'प्रधान पति' प्रथा रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान करने जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी समिति ने महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के कई सुझाव दिए हैं. बीवी प्रधान तो उसके नाम पर आप रौब नहीं गांठ पाएंगे. अगर ऐसा किया तो जेल होनी तय मानिए. केंद्र सरकार पंचायतों में ‘प्रधान पति’, ‘सरपंच पति’ या ‘मुखिया पति’ जैसी प्रथा को रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान करने जा रही है. पंचायती राज मंत्रालय की एक समिति ने इसकी सिफारिश की है. समिति का कहना है कि अगर कोई पुरुष रिश्तेदार महिला प्रतिनिधि की जगह काम करता हुआ पाया जाए तो उसे कड़ी सजा दी जाए. समिति ने अपनी रिपोर्ट में महिला जनप्रतिनिधियों को ताकत देने के लिए कई सुझाव दिए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें कुछ पंचायत समितियों और वार्ड समितियों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना, ‘प्रधान पति’ प्रथा रोकने वाले लोगों को पुरस्कार देना, महिला लोकपाल की नियुक्ति करना और ग्राम सभाओं में महिला प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करना शामिल है. इसके अलावा, समिति ने महिला पंचायत नेत...